Tuesday, July 12, 2011

बेजा इस्तेमाल ले जायेगा जेल

राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तम्भ का बेजा इस्तेमाल आम नागरिक ही नहीं पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व आईएएस व आईपीएस अधिकारी, पूर्व न्यायाधीश भी नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जा रहा है कि पूर्व मंत्री अथवा सांसद ही नहीं पूर्व विधायक भी अशोक स्तम्भ अथवा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। पकड़े जाने पर उन्हें दो वर्ष की सजा के साथ-साथ पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इस संबंध में एसपी सिटी शिवदीप लांडे ने राजधानी के तमाम थानेदारों को हिदायत दी है कि उनके संज्ञान में अगर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वे उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लें। इस बाबत एसपी सिटी ने बताया कि हाल ही में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले संगठन द्वारा लेटर पैड व विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद से पुलिस सक्रिय हुई और ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद हों या पूर्व मंत्री यहां तक कि पूर्व न्यायाधीश भी इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग लेटरहेड पर नहीं कर सकते हैं। पकड़े जाने पर दो वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है। उन्हें सूचना मिली है कि कुछ पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद द्वारा भी अपने लेटरहेड व विजिटिंग कार्ड पर अशोक स्तम्भ का उपयोग किया जा रहा है। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

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