Thursday, March 14, 2013

एंटी रेप बिल: अगर महिला झूठी निकली तो...

बलात्कार विरोधी कानून के बिल के मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। बिल में सहमति से सेक्स की उम्र घटाकर 18 से 16 साल करने का प्रावधान है। इसके अलावा इस मुद्दे पर बने मंत्री समूह की अन्य सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया गया है। अब इस बिल को सोमवार को संसद में रखा जा सकता है। हालांकि सोमवार को सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक के बाद यानी मंगलवार को ही इसे संसद में पेश करेगी। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद सरकार ने रेप विरोधी कानून पारित कराने का ऐलान किया था लेकिन कैबिनेट के ही मंत्रियों में इस बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर गहरे मतभेद थे। सबसे ज्यादा आपत्ति सहमति से सेक्स की उम्र घटाने, रेप पीड़ित में केवल महिलाओं को ही शामिल करने, पीछा करने या छिपकर देखने को गैरजमानती अपराध बनाने और फर्जी शिकायतों पर सजा से जुड़े प्रावधानों को लेकर थी। लेकिन मंत्रियों के समूह ने इन प्रावधानों को हरी झंडी दे दी। यह ठीक है कि महिलाएं महफूज महसूस करें ये पूरा देश चाहता है। लेकिन इस एहसास के लिए किसी के खिलाफ किसी को क्या अंतहीन अधिकार दिए जा सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 16 साल में शादी नहीं कर सकते लेकिन संबंध बना सकेंगे। शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल है। शादी छोड़ दीजिए 16 साल में एडल्ट श्रेणी की फिल्म तक नहीं देख सकते लेकिन संबंध बना सकते हैं। 16 साल में शराब नहीं पी सकते लेकिन शारीरिक संबंध बना सकते हैं। सजा को लेकर भी बिल में विसंगतियां दिख रही है। रेप पर उम्र कैद, तेजाब फेंकने पर उम्र कैद,नाबालिग से दुष्कर्म पर उम्र कैद। दूसरी ओर आगे चल कर जो परेशानी पैदा करेगी वह यह है कि स कानून में ज्यादातर गुनाहों को गैरजमानती बना दिया गया है।मसलन ताक झांक करना गैर जमानती होगा, पीछा करना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में होगा, किसी महिला को घूरकर देखना भी गैरजमानती होगा। अगर बार-बार छींटाकशी की तो वो भी गैरजमानती श्रेणी का अपराध होगा। मतलब कोई पुरुष ट्रैफिक जाम में फंस गया हो और इत्तेफाक से उसकी कार किसी महिला की कार के पीछे हो तो महिला उसपर पीछा करने का आरोप लगा सकती है और उसकी जमानत नहीं होगी। इसी तरह आप किसी महिला को पहचानने की कोशिश कर रहे हों और महिला को ये पसंद न आए तो वह उसे 100 नंबर डायल करके अंदर करा सकती है। अगर कोई पुरुष काम करते हुए किसी महिला की तरफ बीच-बीच में देख लेता है तो वह गैर जमानती अपराध का भागीदार है और पुलिस के लिए महिला का बयान आखिरी होगा। हद ये है कि अगर महिला झूठी निकली तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।







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