Tuesday, September 3, 2019

01 Sep से होम और लोन में बदलाव



बैंक अकाउंट से नगद पैसा पर टीडीएस कटेगा
किसी भी सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा नगदी निकालने पर अब आपको 1 सितंबर से 2 फीसदी टीडीएस देना होगा. माना जा रहा है कि सरकार इसके पीछे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना चाहती है.
होम और लोन में बदलाव 
अब आपके होम लोन और ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक किया जाएगा. इससे फायदा यह होगा कि आरबीआई जब भी रेपो रेट में कटौती करेगा इसका फायदा आपको मिलेगा. एसबीआई यह सेवा आज से शुरू कर देगा.
अब यहां देना होगा KYC
गूगल पे, पीटीएम या फोनपे जैसे मोबाइल वालेट का इस्तेमाल करने वालों को KYC भरना होगा. जिन लोगों ने 31 अगस्त इसे नहीं दिया है उनका वालेट आज से काम करना बंद कर देगा.  
FDI के रेट में कटौती
रिटेल डिपॉजिट पर अब ब्याज कम मिलेगा. एसबीआई ने इसमें कटौती की है. 1 लाख तक के डिपॉजिट वाले ग्राहकों को बचत खाते में 3.5 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा. लेकिन एक लाख से ज्यादा डिपॉजिट वाले ग्राहकों के लिए यह दर 3 प्रतिशत ही रहेगी।
घर  खरीदने पर देना होगा ज्यादा टीडीएस
अब अगर आप खरीदते हैं तो साथ मिलने वाली सुविधाएं जैसे कार पार्किंग, विद्युत-पानी की सुविधा और क्लब मेंबरशिप जैसी अन्य सुविधाओं पर खर्च भी टीडीएस के दायरे में आएगा. 
आधार से नहीं लिंक है पैन तो
अगर अभी तक आपने आधार नंबर से अपना पैन लिंक नहीं कराया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा और अब आपका पुराना पैन कार्ड अवैध माना जाएगा.
15 दिन में जारी होगा किसान क्रेडिट कार्ड
अब 1 सितंबर से बैकों को किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में जारी करना होगा.
3टिप्पणियां
यहां भी देना होगा 5 फीसदी का टीडीएस
अगर आपने एक साल के अंदर किसी कांट्रेक्टर्स या प्रोफेशनल को 50 लाख से अधिक का पेमेंट करते है तो उसमें 5 फीसदी का टीडीएस देना होगा.
LIC पर टीडीएस
अब आपको LIC से मिलने वाली राशि टैक्स के दायरे में आती है तो इस पर 5 फीसदी टीडीएस कटेगा.



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